OTHERS

जिले में हुआ सूखे जैसे हालात किसानों को मिलेगा डीजल अनुदान

कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर डीजल अनुदान हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरु

बक्सर पब्लिक न्यूज़ 
 बक्सर :- जिले में इस बार सामान्य से कम वर्षा होने पर सूखे जैसे हालात हो गया है।जिले में अधिकतर लोगों के आजीविका का आधार कृषि है। जिला कृषि पदाधिकारी-सह-परियोजना निदेशक,आत्मा ने बताया कि खरीफ फसलों को डीजल चालित पम्पसेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।जिले के किसान के लिए कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर दिनांक 22 जुलाई 2023 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
आवेदन कैसे करेें: डीजल अनुदान का लाभ लेने हेतु कृषक को गूगल क्रोम के वेब ब्राउजर पर एड्रेस पर https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ टाइप कर वेबसाईट को खोलेंगे। वेबसाईट के मुख्य पेज पर ‘‘ऑनलाइन आवेदन करें’’ का लिंक मिलेगा। इस लिंक के मेनू में डीजल सब्सिडी 2023-24 का लिंक मिलेगा। इस पर क्लीक करने के उपरांत डीजल अनुदान हेतु दिशा-निर्देश प्रदर्शित होगा, जिसमें आवश्यक निर्देश तथा महत्वपूर्ण आवेदन-पत्र को डाउन किया जा सकता है। इसी पेज पर अनुदान का प्रकार का चयन तथा पंजीकरण संख्या की प्रवृष्टि के उपरांत डीजल अनुदान का आवेदन-पत्र खुलेगा, जिसमें दिशा-निर्देश के आलोक में ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा।
आवेदन करने हेतु दस्तावेज: रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद, पेट्रोल पम्प से डीजल क्रय के उपरांत डिजिटल पावती रसीद(डिजिटल वाउचर), जिसमें कृषक पंजीकरण का अंतिम दस अंकित हो, अगर पेट्रोल पम्प भूलवश वाउचर पर दस अंक की प्रवृष्टि नहीं कर पाता है तो किसानों द्वारा स्वयं पंजीकरण का अंतिम दस अंक अभिश्रव पर अंकित कर हस्ताक्षर युक्त वाउचर, डीजल पावती रसीद पर किसानों का पूर्ण हस्ताक्षर, अगर किसान हस्ताक्षर के स्थान अंगूठा का निशान देते हैं, इस परिस्थिति में डीजल पावती रसीद पर कृषि कर्मी का सत्यापन कराकर सम्बंधित साक्ष्य अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। वहीं गैर रैयत किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, वैसे कृषक उपरोक्त दस्तावेज के अलावे डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध मैनुअल आवेदन में खेसरा नं., कुल सिंचित रकबा तथा अगल-बगल के दो किसान का नाम एवं उनका हस्ताक्षर कराकर पूर्ण रुप से आवेदन-पत्र को भरकर अपलोड करेंगे।*
डीजल अनुदान का लाभ:  डीजल पम्पसेट से सिंचाई हेतु 75 रु. प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है। खड़ी खरीफ फसल की अधिकतम तीन सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 2250 रुपये का अनुदान मिलेगा। किसान एक समय में एक ही सिंचाई के लिए आवेदन कर सकेंगे। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 तक सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल के लिए ही मान्य होगा। राज्य के बाहर अवस्थित पेट्रोल पम्प से डीजल का क्रय होने पर डीजल अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। प्रति किसान अधिक 08 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा। यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य को दिया जायेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button